उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या में फैसला 29 को

वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता के पिता की कथित हत्या के मामले में अदालत 29 फरवरी को फैसला सुनाएगी। उन्नाव मामले में भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप साबित हो चुका है। मामले में वह तिहाड़ जेल में सजा भुगत रहा है। रेप पीड़िता के पिता की 09 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। तीसहजारी स्थित जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई अदालत के बंद कमरे में हुई। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वकील ने यह जानकारी दी। रेप पीड़िता और उनके परिवार के वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा कि सीबीआई के वकील ने मामले के समर्थन में 55 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए हैं। वहीं, बचाव पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं।" alt="" aria-hidden="true" />



 









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कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सिनेमा हॉल, जिम और क्लब को बंद करने का निर्णय किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ नोएडा और गाजियाबाद में 31 मार्च तक प्रशासन ने इन सार्वजनिक स्थलों को बंद करने के आदेश दिए हैं।
कोरोना: लखनऊ-नोएडा-गाजियाबाद में सिनेमा हॉल, क्लब और जिम 31 मार्च तक बंद
आदेश में इस कार्रवाई का कारण नहीं बताया गया है लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंकाओं को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसा ही आदेश गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के डीएम ने भी जारी किए हैं। राज्य सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में इस वायरस से कुल 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 11 भारतीय नागरिक हैं जबकि एक विदेशी शामिल व्यक्ति शामिल है। इनमें से ज्यादातर लोगों का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है।
अद्भुत यात्रा के लिए शुक्रिया मेरे महान दोस्त पीएम मोदी : डोनाल्ड ट्रम्प
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लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश में कहा कि लखनऊ के सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिस्को क्लब, स्विमिंग पूल और जिमखाने आगामी 31 मार्च तक बंद किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।